कासगंज। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव केेेे लिए नामांकन शुल्क व जमानत की राशि का निर्धारण कर दिया है। जिसमें न नामांकन शुल्क बढ़ाया है और न ही जमानत की राशि। ऐसे में चुनाव मैैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए काफी राहत दी है।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए अभी भले ही तिथियों का ऐलान न किया हो, लेकिन चुनाव संबंधी तैयारियों को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों से नामांकन जमा करने के लिए एक शुल्क लिया जाता है। वहीं प्रत्याशियों से जमानत राशि भी जमा कराई जाती है। चुनाव मैदान में तमाम प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो शौक में भी चुनाव लड़ते हैं। वैसे आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा को तो बढ़ा दिया है, लेकिन नामांकन की राशि व जमानत की राशि में बदलाव नहीं किया है। 2017 के निकाय चुनाव में जितना नामांकन शुल्क व जमानत की राशि जमा कराई जाती थी उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है।
अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये, जमानत राशि 8000 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये जमानत राशि 4000 रुपये
अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये, जमानत राशि 1000 रुपये
अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 125 रुपये, जमानत राशि 2500 रुपये
अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये, जमानत राशि 1000 रुपये
निकाय चुनाव के लिए आयोग से नामांकन शुल्क व जमानत की राशि का निर्धारित कर दिया है। इस राशि में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्रवण कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी