कासगंज। जिले में मतदान तृतीय चरण में 7 मई को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम सुधा वर्मा ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 निषेधात्मक आदेश 18 मई तक के लिए पारित किए हैं। उन्होंने कहा जिले में बिना अनुमति के जुलूस और सभाएं नहीं हो सकेंगी।धारा 144 लागू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति पोस्टर, पंफलेट, पर्चे या सोशल मीडिया के माध्यम से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। बिना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन नहीं होगा। जनपद की सीमा में अस्त्र, शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूजा स्थलों के परंपरागत लाउडस्पीकर को छोड़कर अन्य लाउडस्पीकर व वाद्य यंत्रों का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।