फोटो34कासगंज में शराब की दुकान का निरीक्षण करते एसडीएम ।स्रोत:स्वयं
कासगंज। अब शराब कारोबारी मदिरा व बीयर के मानक से खिलवाड़ व निर्धारित कीमत से अधिक वसूली नहीं कर सकेंगे। आबकारी विभाग ने एक एप जारी किया है।
इस एप से क्यूआर को स्कैन करते ही मदिरा के ब्रांड, एमआरपी की जानकारी हो सकेगी।
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग ने मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों, देशी शराब दुुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेंडस बार अनुज्ञापनों आदि में मानक मदिरा/बीयर आदि की बिक्री कराने के लिए एक एप जारी किया है। जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
इस सिटीजन एप से बोतलों, कैनों, टेट्रा आदि पैकों पर चस्पा क्यूआर कोड को स्कैन करते ही संबंधित मदिरा के ब्रांड का नाम, एमआरपी व अन्य विवरण पता चल जाएगा।
समस्या के लिए आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त फुटकर मदिरा की दुकानों के बाहर एक बोर्ड पर इसकी सार्वजनिक सूचना लगाई गई है।