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आरटीई: चयनित छात्रों का प्रवेश नहीं लेने पर जाएगी स्कूलों की मान्यता

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आगरा। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं। अभिभावक चक्कर काट रहे हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर बीएसए ने स्कूल संचालकों को पत्र जारी किया है। कहा गया है कि चयनित छात्रों का प्रवेश नहीं लेने पर स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाएगी। तीन दिन में प्रवेश की जानकारी मांगी गई है।
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अभिभावकों और अभिभावक संघों की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अलावा मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी से भी बच्चों का प्रवेश नहीं लेने की शिकायत हो चुकी है। पापा संस्था की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशालय में 11 मई को शिकायत हुई। अभिभावकों से अनावश्यक प्रमाणपत्रों की मांग, बच्चों से समय-समय पर वसूली करने और रसीद न देने, नाम काटने की शिकायतें भी की गईं। बेसिक शिक्षा अधिकारी व एडी बेसिक महेश चंद्र का कहना है कि तीन दिन के अंदर चयनित बच्चों को प्रवेश न देने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को आरटीई के प्रकरणों के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मुख्यालय विरेंद्र शर्मा ने अभिभावक संघ के साथ बैठक की। आश्वासन दिया कि जिन स्कूलों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका सत्यापन कराकर प्रकरणों का निस्तारण कराया जाएगा। बैठक में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सरीन, सुमित सक्सेना, डॉ. वेदांत राय, राजकुमार आदि शामिल रहे। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स संस्थापक मनोज शर्मा ने भी आरटीई के तहत बच्चों का प्रवेश न लेने की शिकायत दर्ज कराई। बीएसए ने चयनित बच्चों का प्रवेश कराने का आश्वासन दिया।
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