कासगंज। भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए दुर्घटना हित लाभ योजना प्रारंभ की गई है। पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित के लिए दो लाख रुपये तक सहायता राशि का प्रावधान है। सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने बताया कि श्रमिक का पंजीकरण एवं दुर्घटना 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य हुआ हो। इस अवधि के पंजीकृत दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग एवं मृतकों के आश्रम अभिलेखों के साथ आवेदन ऑन लाइन करा सकते हैं। आवेदन की एक प्रति सभी अभिलेखों के साथ कार्यालय में भी जमा कराना होगा। योजना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये आश्रितों को सहायता दी जाती है। दोनों आंखों, दोनों हाथों, दोनों पैरों, एक हाथ एक पैर, एक आंख एवं एक पैर में आई ऐसी दिव्यांगता जिसकी रिकवरी सम्भव न हो उन्हें भी दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं एक हाथ, एक आंख, एक पैर जिसकी क्षति की रिकवरी सम्भव न हो, को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी कार्यालय पर आकर प्राप्त की जा सकती है।