मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र की किशोरी से दो साल पहले शादी करने केे बहाने दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 14 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने केे बाद उनको जेल भेजा है।
थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को उसके परिवार का सुमित कोरी 29 अगस्त 2018 को सुबह 10 बजे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में उसको इटावा के थाना जसवंतनगर के लखपुरा के रहने वाले प्रदीप उर्फ ओमजी को सौंप दिया। ओमजी ने उसके साथ शादी करने के नाम पर लगातार दुष्कर्म किया।
किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। किशोरी की गवाही पर ओमजी को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दुष्कर्मी को 14 साल की सजा सुनाकर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
सुमित को सात साल की सजा
परिवार की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने किशोरी के परिवार के ही सुमित कोरी को सात साल की सजा सुनाई है। सुमित पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। किशोरी की गवाही के आधार पर सजा सुनाने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने सुमित को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
पीड़िता को मिलेंगे 28 हजार रुपये
दोनों आरोपियों पर 28 हजार रुपये का जुर्माना स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने लगाया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है। जुर्माने की धनराशि के 28 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।