कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पटियाली पुलिस ने शिवरत्न निवासी ग्राम रतनपुर के आपराधिक इतिहास को देखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।