कासगंज की टीकाराम अग्रवाल धर्मशाला में रामकथा के दौरान सजाई गई भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान ?
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कासगंज। नवरात्र, रामलीला, दशहरा आदि पर्वों पर डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं शोभायात्रा एवं आयोजनों में रंगशाला आदि को प्रतिबंधित किया गया है। सभी आयोजनों की पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजकों के साथ बैठक की गई। जिसमें आयोजकों को दिशा निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि जो भी समितियां और आयोजक रामलीला कराना चाहते हैं, वे अनिवार्य रूप से संबंधित एसडीएम से पूर्वानुमति अेवश्य ले लें। अपने कार्यक्रम का विस्तृत तिथिवार विवरण पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करा दें। रंगशाला व डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यह कोर्ट का आदेश है। साउंड सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही निर्धारित नियमों के आधार पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोई नई परंपरा न डाली जाये। अमांपुर सहित अन्य सभी स्थानों पर आयोजक सीसीटीवी अवश्य लगवाएं।
पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने कहा कि कार्यक्रमों में सौहार्दपूर्ण माहौल में किए जाएं। रूट चार्ट उपलब्ध करा दें। आयोजकों के साथ ईओ व पुलिस अधिकारी भ्रमण कर रूट चेक कर लें। रावण के पुतले की लंबाई जगह के अनुसार रखें, जिससे रावण दहन में लोगों को कोई नुकसान न हों। झांकियां रूट से अलग न निकाली जायें। एडीएम योगेंद्र कुमार ने कहा कि किसी पर चंदे के लिए दबाव न बनाएं। एससपी पवित्र मोहन त्रिपाठी ने कहा कि आयोजन स्थल पर दुकानें इस प्रकार लगें कि यातायात बाधित न हो। इस दौरान सभी उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं रामलीला कमेटी के आयोजक व समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे।