रेलवे में आरपीएफ के अभियान के बाद भी चेन पुलिंग की घटनाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जनवरी से नवंबर तक तक 2487 चेन पुलिंग की घटनाएं सामने आईं। इसमें रेलवे ने तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। नवंबर में 233 और 1 से 13 दिसंबर तक 99 घटनाएं हुईं।
आगरा रेलवे मंडल में तीज-त्योहार, उत्सव या मेले आयोजन के दौरान रोजाना पांच से छह चेन पुलिंग की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ का एस्कॉर्ट चलता है। बिना कारण चेन पुलिंग करने पर एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
पहली बार पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना व तीन महीने की जेल भी हो सकती है। रेलवे की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि चेन पुलिंग के मामलों की लगातार माॅनीटरिंग होती है।
नवंबर चेन पुलिंग की घटनाएं
मथुरा जक्शन- 152
आगरा कैंट- 55
कोसीकलां-05
अछनेरा- 03
आगरा फोर्ट- 11
धाैलपुर- 07