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New Year 2026: नए साल के जश्न से पहले जान लें पुलिस की गाइडलाइन, लांघी सीमा तो जेल होगा ठिकाना

Fri, 19 Dec 2025 10:32 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

नए साल के जश्न में 11 दिन बचे हैं। इससे पहले ही होटलों-रेस्तरां में तैयारी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 
 
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agra police - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में होटलों-रेस्तरां संचालकों को 25 दिसंबर तक आयोजन की अनुमति लेनी होगी। 22 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। पुलिस सड़कों पर भी चेकिंग करेगी। जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में कार्रवाई की जाएगी। होटलों में बिना लाइसेंस शराब की बिक्री पर कार्रवाई होगी।
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डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होटलों, क्लबों एवं अन्य स्थानों पर विभिन्न मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक एवं स्थानीय नागरिक शामिल होते हैं। इस दौरान देर रात तक लोगों का आवागमन बना रहता है। कुछ व्यक्तियों की ओर से नशीले पदार्थों का सेवन कर यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है, जिससे दुर्घटना होने पर शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाकर वारदात करते हैं। इसको देखते हुए पुलिस व्यवस्था में लग गई है। सभी थानों प्रभारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस सड़क पर तेज गति में वाहन चालाने वालों पर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही होटलों और रेस्तरां में पार्किंग की व्यवस्था संचालकों को ही करनी होगी। सड़क पर वाहन नहीं खड़े कराए जाएंगे। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने दिया जाएगा।
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कोई भी आयोजन सड़क रोककर नहीं करने दिया जाएगा। फायरिंग आदि करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। ड्रोन कैमरा भी नहीं उड़ाने दिया जाएगा। जिन होटलों में कपल की एंट्री होगी, वहां पर एकल व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्षमता से अधिक लोगों के प्रवेश पर अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा। आयोजन के लिए फायर एनओसी भी लेनी होगी।
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