फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: ताजमहल में जलाभिषेक की मांग वाद में नया मोड़, दूसरी अदालत में पहुंचा मामला; 12 अगस्त को सुनवाई

Fri, 10 Jul 2026 11:06 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

ताजमहल में सावन के दौरान जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की अनुमति मांगने वाला मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
विज्ञापन
ताजमहल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए सावन माह में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की अनुमति की मांग के वाद को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को लघुवाद न्यायालय में सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की पक्षकार बनने की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मामला अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सप्तम रजत शुक्ला की अदालत में स्थानांतरित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें -  सुभाष बाजार हादसा: 100 कर्मचारी, बुलडोजर और एसडीआरएफ भी बेबस, 48 घंटे बाद भी नहीं मिली गंगा देवी


वादी कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और भारत संघ को प्रतिवादी बनाते हुए वाद दायर किया था। याचिका में सावन के दौरान जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू पर्वों पर पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - पहली बारिश में ही बह गया विकास: आगरा की नई सड़कों का हाल तो देखिए, जगह-जगह गड्ढे; उखड़ गईं गिट्टियां


वहीं सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया है। 23 फरवरी 2026 को अदालत ने बार-बार वाद की नकल मांगने पर जैदी पर 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

ये भी पढ़ें -   UP: अपार दौलत ऐसे ही नहीं कमाई, रिटायर्ड एआरटीओ कैसे बना अकूत दौलत का मालिक; समझें आरटीओ कार्यालय का खेल
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें