पिंक ऑटो योजना के तहत संभागीय परिवहन विभाग ने महिलाओं से परमिट के लिए आवेदन मांगे हैं। अमर उजाला ने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में गाइड लाइन तैयार कर निर्णय लिया गया।
परमिट के लिए केवल सीएनजी किट युक्त ऑटो अनिवार्य होगा। आवेदन केवल महिलाओं से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने वाली महिला के नाम पहले से कोई वाहन परमिट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि अमर उजाला ने 17 जनवरी के अंक में आरटीओ की फाइल में दौड़ रहे पिंक ऑटो शीर्षक से योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार ने बताया कि परमिट के लिए आवेदन आरटीओ कार्यालय में 20 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। यदि आवेदन संख्या अधिक होती है तो पात्र आवेदकों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा तथा चयनित महिलाओं को स्वीकृतिपत्र दिए जाएंगे, जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी।