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UP: हाउस टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर लें, 10 फीसदी मिलेगी छूट...चूके तो कुर्क हो जाएगी संपत्ति

Fri, 27 Jun 2025 09:05 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

 हाउस टैक्स जमा नहीं किया है,  तो 31 जुलाई तक जमा कर लें। नगर निगम आपको 10 फीसदी छूट देगा। यदि जमा नहीं किया तो नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 
 
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गृहकर जमा कराने के लिए लगी लाइन। संवाद
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विस्तार
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आगरा नगर निगम का गृहकर अगर 31 जुलाई तक जमा करते हैं तो 10 फीसदी छूट मिलेगी। 31 जुलाई के बाद गृहकर में दी गई छूट समाप्त हो जाएगी। आगरा नगर निगम ने 50 हजार रुपये से ज्यादा के गृहकर बकाएदारों को बिल भेजा है।
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नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गृहकर वसूली के लिए सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि 50 हजार रुपये से अधिक बकाये वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस, बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्रवाई तेज करें।

उन्होंने कहा कि वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने, सील करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि निगम ने ऑनलाइन गृहकर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है। नगर निगम की वेबसाइट पर मोबाइल या कंप्यूटर से क्लिक करके गृहकर जमा कर सकते हैं।
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