मैनपुरी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदकों की लापरवाही से समस्या हो रही है। हार्डकॉपी जमा न करने से ढाई हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। समाज कल्याण विभाग ने जल्द हार्डकॉपी उपलब्ध कराने की अपील की है।
शासन की ओर घर के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार की मदद के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन किया जाता है। वर्तमान में सभी आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसे में नियमानुसार आवेदन के उपरांत आवेदन की प्रति सभी अभिलेखों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होती है।
यहां से सत्यापन के बाद समाज कल्याण विभाग को आवेदन अग्रसारित कर दिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के 2725 आवेदन कुछ छह तहसीलों में लंबित हैं। इनकी हार्डकॉपी प्राप्त न होने के कारण समस्या आ रही है। समाज कल्याण विभाग ने आवेदकों से हार्डकॉपी संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने की अपील की है, ताकि उन्हें लाभान्वित किया जा सकेा।
30 हजार की मिलती है धनराशि
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है तो 30 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए आवेदक को मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, वारिसों का ब्योरा और खाता संख्या आदि अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
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तहसीलवार लंबित आवेदनों की संख्या
मैनपुरी-684
कुरावली-322
भोगांव-801
करहल-345
किशनी-357
घिरोर-216
कुल-2725
सभी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्डकॉपी जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन हार्डकॉपी न आने से बड़ी संख्या में लंबित हैं। सभी जल्द से जल्द हार्डकॉपी जमा करा दें।
डॉ. इंद्रा सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी।