मैनपुरी। पीड़ितों को घर बैठे निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। एक कॉल पर ही उनके घर पर पैरालीगल वालंटियर (पीएलवी) पहुंचेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के सुपरवीजन में पैरालीगल वालंटियर काम करेंगे। उन पर पीड़ित को कानूनी सहायता और मदद दिलाने की जिम्मेदारी तय की गई है।
विधिक सेवा प्राधिकरण ने गरीबों को कानूनी सहायता और मदद दिलाने के लिए पैरालीगल वालंटियर को जिम्मेदारी दी है। उनके मोबाइल नंबर कार्यालय के बाहर चस्पा कराए गए हैं। पीड़ितों की कॉल पर पैरालीगल वालंटियर पीड़ित की समस्या सुन उसको कानूनी सहायता और मदद दिलाएंगे। पीड़ित की निजी सहित सार्वजनिक समस्या के मामलों में पैरालीगल वालंटियर मानक के तहत ही मदद करेंगे।
मध्यस्थता भी कराएंगे
पीएलवी सुलह समझौते के आधार पर मामलों को निस्तारित कराने की पहल करेंगे। समझौता कराने के लिए मामले को विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा जाएगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण की मंशा पीड़ित को न्याय दिलाने की है। पैरालीगल वालंटियर को पीड़ित की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है। सुपरवीजन विधिक सेवा प्राधिकरण से होगा।
गौरव प्रकाश, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण