आगरा। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत जिन उपभोक्ताओं ने दिसंबर-2025 से फरवरी- 2026 के बीच एकमुश्त भुगतान (ओटीएस) के लिए पंजीकरण तो कराया है, लेकिन अब तक बकाया राशि जमा नहीं की है। उनके पास अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। इसके बाद डिफॉल्टर श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाणिज्य निदेशक अजय अग्रवाल ने बताया कि पंजीकृत उपभोक्ता 28 फरवरी तक अपनी देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो योजना से बाहर हो जाएंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा और वे छूट का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार, पूरे डिस्कॉम क्षेत्र में कुल 3,09,554 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने पंजीकरण के बावजूद भुगतान नहीं किया है।
प्रमुख जिलों की स्थिति इस प्रकार है:
जिला: बकाया उपभोक्ता
कानपुर: 32,635
मथुरा: 17,734
आगरा: 27,919
मैनपुरी : 16,349
अलीगढ़: 20,551
फिरोजाबाद: 13,478
बांदा: 18,820
झांसी: 12,501