मामले में थाना जगदीशपुरा के तत्कालीन एसओ जितेंद्र कुमार, बिल्डर कमल चौधरी और उसके बेटे धीरू चौधरी को नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एसओ को जेल भेजा गया था। बिल्डर पिता-पुत्र को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से स्टे मिल गया। दो दिन पहले पुलिस ने एक आरोपी किशोर बघेल से पूछताछ के बाद प्लॉट से लूटा गया घर का सामान बरामद किया था। मगर, सवाल अब भी बाकी हैं।
पुलिस ने बढ़ाई माल बरामदगी की धारा
जमीन पर कब्जे के बाद केयरटेकर के घर के सामान को आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखकर ले गए थे। इस पर मुकदमे में डकैती की भी धारा लगी थी। माल बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास में लगी थी। शुक्रवार को पुलिस ने किशोर बघेल से पूछताछ के बाद एक प्लॉट से घर से लूटा गया सामान बरामद किया था। थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर सिंह ने बताया कि मुकदमे में माल बरामदगी की धारा 411 को बढ़ा दिया गया है। इससे आरोपियों की मुश्किल बढ़ेगी। यह सामान आरोपी के कब्जे वाले प्लॉट से ही मिला था।