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नशीला पदार्थ बिक्री करने के दोषी को एक वर्ष सात माह की सजा

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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय 2 एनडीपीसी एक्ट कृष्ण लीला यादव के न्यायालय ने नशीला पदार्थ बिक्री करने के दोषी को एक वर्ष सात माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सहावर थाना पुलिस के उपनिरीक्षक दिनेश चंद्र ने 8 सितंबर 2020 को नहर पुल से नबावगंज सराय निवासी धमेंद्र को गिरफ्तार लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने नशीले पदार्थ का वजन कराया। जिसमें 250 ग्राम मात्रा सामने आई। पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह इसका स्वयं सेवन करने के साथ ही बिक्री भी करता है।
पुलिस उसे कोतवाली ले गई जहां उसके खिलाफ मामला पंजीकृत करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पत्रावली न्यायालय में भेज दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दोषी माना। कोर्ट ने इस दोष के लिए एक वर्ष सात माह की सजा सुनाई। वहीं दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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