मैनपुरी। 1998 के एक पुराने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस मामले के दो अन्य अभियुक्तों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
यह मामला 1998 का है। शहर कोतवाली में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाह और विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त प्रेमचन्द्र निवासी स्यारपुर, कोतवाली को दोषी पाया। जेल में बिताई अवधि और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले के दो अन्य अभियुक्त साधूराम और गंगाचरन की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
23 साल पुराने एनडीपीएस मामले में एक दोषी को सजा : मैनपुरी। किशनी थाना क्षेत्र से जुड़े एक 23 साल पुराने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के मामले में मंगलवार को एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
दोषी बृजभान निवासी नगला मले, थाना किशनी को जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 2002 का है। अभियुक्त के कब्जे से 19 पुड़िया स्मैक बरामद हुई थी। न्यायालय के समक्ष आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया था।