महिला कांस्टेबल से शादी का झांसा देकर रेप करने वाले दरोगा के खिलाफ सिढ़पुरा थाने में रेप और हरिजन एक्ट की धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। पटियाली के सीओ मामले की जांच पड़ताल करेंगे।
शादी के झांसे में आकर रेप का शिकार हुई महिला कांस्टेबल ने कई दिन पहले पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल को दरोगा द्वारा रेप और शादी से इंकार करने के मामले में शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा था। पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच पड़ताल सौंपी थी।
अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पीड़ित महिला कांस्टेबल के बयान दर्ज किए। बताया कि महिला कांस्टेबल की थाने में पोस्टिंग करीब 3 माह पूर्व हुई थी। तभी से आरोपी दरोगा पीयूष कुमार ने महिला कांस्टेबल को झांसा देना शुरू कर दिया। बताया गया कि पीयूष ने महिला कांस्टेबल से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया।
यह बात महिला कांस्टेबल को नागवार गुजरी। महिला कांस्टेबल ने आरोपी दरोगा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि महिला कांस्टेबल के बयान दर्ज किए गए हैं और उनकी तहरीर के आधार पर आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ पटियाली मामले की जांच करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने दरोगा को निलंबित कर दिया है।