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Agra News: सूरकुटी दृष्टिबाधित विद्यालय बंद करने का नोटिस

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नोटिस व विद्यालय का फोटो
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रुनकता(आगरा)। कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार क्षेत्र में संचालित सूरकुटी दृष्टिबाधित विद्यालय को बंद करने का नोटिस दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया है कि वर्तमान में विद्यालय बगैर वैध मान्यता के संचालित है। इसका तत्काल प्रभाव से संचालन बंद कर दिया जाए। यहां पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का निर्देश नोटिस में दिया गया है। साथ ही स्कूल का संचालन होता पाए जाने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाने की बात कही गई है।
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खंड शिक्षा अधिकारी अछनेरा आनंद कुमार की ओर से जारी नोटिस में लिखा है कि विद्यालय का यू-डायस कोड उपलब्ध नहीं है। छात्रों का विवरण भी अपडेट नहीं है, जो अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है। विद्यालय को तत्काल बंद किया जाए। इसके बाद भी इसका संचालन जारी रहा तो प्रतिदिन दस हजार अतिरिक्त जुर्माना निर्धारित किया गया है। यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें सूरकुटी दृष्टिबाधित विद्यालय की स्थापना वर्ष 1976 में सूर स्मारक मंडल के अध्यक्ष डॉ. सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव ने की थी। वर्ष 1999 में विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता प्राप्त हुई थी। यह विद्यालय आवासीय स्वरूप में संचालित है, लेकिन काफी समय से मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराया गया है।
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स्वतंत्र समिति से कराएंगे जांच
विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा है। मान्यता व अन्य प्रपत्र दिखाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन वे कुछ भी नहीं दिखा सके। एक स्वतंत्र समिति बनाकर दोबारा जांच करवाएंगे। फिलहाल विद्यालय को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है।
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जितेंद्र गोंड, बीएसए

नोटिस व विद्यालय का फोटो

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