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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को शासन ने भेजा नोटिस

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मैनपुरी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पवन यादव को शासन ने नोटिस भेजा है। उन पर सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए नियम के विपरीत कार्य करने के आरोप है। नोटिस का जवाब एक सप्ताह में देना है।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने 17 अगस्त 2022 को एक प्रत्यावेदन उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को भेजा था। इसमें उन्होंने जन्मतिथि में त्रुटि बताते हुए उसे संशोधित करने के साथ ही शैक्षिक योग्यता के कॉलम में एमकॉम अंकित करने का अनुरोध किया था। इसका संज्ञान लेते हुए उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एके शुक्ला ने जन्मतिथि तो संशोधित कर दी, लेकिन शैक्षिक योग्यता संशोधित करने से मना कर दिया। उन्होंने इसे सेवा शर्तों का उल्लंघन बताते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पवन यादव को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि सेवा शर्तों के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ही सेवायोजित होने के उपरांत एमकॉम की डिग्री ली गई है। जो नियमों का उल्लंघन है।
ग्रामोद्योग अधिकारी बोले नियमानुसार ली डिग्री
जब मामले में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पवन यादव का पक्ष लिया गया तो उन्होंने अलग ही तर्क दिया। उनका कहना है कि उनकी नौकरी 2016 में लगी थी। इससे पूर्व ही वे एमकॉम में प्रवेश ले चुके थे। इस कारण उन्होंने शासन को कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है। नोटिस का जवाब शासन को दे दिया जाएगा।
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