मैनपुरी। तय समय सीमा में मांगी गई आख्या नहीं भेजने पर अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहित वन संरक्षण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। तीन दिन में नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देेने पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने प्राधिकरण में पीड़ितों द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह में आख्या मांगी थी। रामशंकर तिवारी निवासी ऊंचा इस्लामाबाद थाना किशनी की शिकायत पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, रामनिवास सिंह निवासी नगला जुला की शिकायत पर अधिशासी अभियंता विद्युत द्वितीय खंड, धनपाल सिंह निवासी गोलाबाजार की शिकायत पर वन संरक्षण अधिकारी से एक सप्ताह में मांगी गई आख्या तय समय सीमा के अंदर प्राधिकरण में नहीं भेजी गई।
सोमवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आख्या नहीं भेजे जाने पर कड़ा रुख अपनाया। तीनों अधिकारियों को दिए गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है विधिक सेवा प्राधिकरण से मांगी गई आख्या समय से नही भेजना न्यायिक आदेश की अवहेलना है। समय से आख्या नहीं भेजने के संबंध में तीन दिन में नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।