मैनपुरी। प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने नोटिस जारी किया है। एक उपभोक्ता की शिकायत पर अधिशासी अभियंता द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर एक सप्ताह में आख्या मांगी है।
थाना औंछा के नगला भमी चीतई निवासी तुकमान सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। कहा कि उसके नलकूप कनेक्शन की 20 फरवरी 2012 को कैबिटी बर्स्ट हो गई थी। बीडीओ घिरोर से जांच कराकर विद्युत बिल रोके जाने का प्रार्थनापत्र दिया। कर्मचारियों ने उससे 2600 रुपये ले लिए। 275 रुपये की रसीद देकर बताया कि अब बिल नहीं आएगा। निगम ने 28 अगस्त 2020 को 471192 रुपये का बिल 21 सितंबर 2021 तक जमा कराने के लिए नोटिस भेज दिया। उसकी शिकायत पर निगम ने सुनवाई तक नहीं की।
प्राधिकरण द्वारा अधिशासी अभियंता को 16 मार्च 2022 तथा पांच जुलाई 2022 को शिकायत का निस्तारण करने के लिए नोटिस भेजे लेकिन निस्तारण नहीं हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश ने प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में आख्या देने के निर्देश दिए हैं।