मैनपुरी। मोहल्ला यदुवंश नगर के रहने वाले शिवशंकर गुप्ता की शिकायत पर ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक सहित चार लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज कमल सिंह ने अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय करके संजय चौहान को मीडिएटर नामित किया है।
पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि उसने ग्रामीण बैंक की स्टेशन रोड शाखा से 29 मार्च 2019 को आधार कार्ड पर 1.95 लाख रुपये का ऋण लिया था। 3 अगस्त 2024 को उसने ऋण अदा करके खाता बंद कराने के बाद बैंक से अदेय प्रमाणपत्र भी ले लिया। 30 जुलाई 2024 को बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस में उसको मोहम्मद ओबैस निवासी छपट्टी के ऋण का गारंटर बताकर ऋण की अदायगी को कहा है।
उसने शिकायत में कहा है कि उसने किसी के ऋण में गारंटी नहीं ली है। बैंक के स्टाफ ने उसके द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड से धोखाधड़ी की है। उसने प्राधिकरण में कार्रवाई कराने की मांग की है। प्राधिकरण सचिव ने बैंक के शाखा प्रबंधक, तत्कालीन प्रबंधक अरविंद कुमार, दीपक बाथम निवासी छपट्टी, मोहम्मद ओबैस निवासी छपट्टी को नोटिस जारी किया है। शिकायत की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय कर दी है।