मैनपुरी। बयाना लेने के बाद भी नामजद बैनामा नहीं कर रहे हैं। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने तहरीर दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव खरपरी निवासी दीपा शर्मा ने बताया कि पति अंकित शर्मा के नाम एक जमीन का रजिस्टर्ड इकरारनामा हरशू निवासी गांव कुडेरी ने किया था। सौदा दो लाख रुपये तय हुए थे। जिसमें से 1.70 लाख रुपये दिए गए थे। शेष 30 हजार रुपये के लिए दो वर्ष का समय देते हुए बैनामा करने के लिए कहा था। इस बीच 13 मई 2022 को पति अंकित की मृत्यु हो गई। पति की मौत के कुछ समय बाद उसने हरशू से कहा कि 30 हजार रुपये ले लो और जमीन का बैनामा कर दो। लेकिन वह लगातार टालता रहा। पता चला कि हरशू ने दो वर्ष की तय अवधि से पूर्व ही जमीन का बैनामा 28 नवंबर 2023 को सुमन निवासी गांव कुडेरी के नाम धोखाधड़ी से कर दिया। इसमें गवाह सतेंद्र और दूसरे गवाह शेर सिंह निवासी गांव खर्रा दन्नाहार हैं। जबकि उक्त जगह का इकरारनामा पूर्व में पति के नाम किया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हरशू, सुमन, सतेंद्र और शेर बहादुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।