मथुरा में अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात रहे भूरा गैंग के नौ बदमाशों को एडीजे (सप्तम) संजय चौधरी ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। एक अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो सका। उसे पेश करने के लिए वारंट जारी किया गया है।
वारदात 28 दिसंबर 2006 की है। शहर कोतवाली क्षेत्र की गली पीरपंच निवासी विनोद शंकर शर्मा का सुबह टहलने जाते समय अपहरण कर लिया गया था। बदमाशों ने उन्हें चार लाख रुपये की फिरौती लेकर छोड़ा। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
11 बदमाशों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट
- रौबी हुसैन उर्फ सिराज निवासी बालाजीपुरम, थाना जगदीशपुरा आगरा
- हनी उर्फ दीपक चौधरी निवासी शास्त्रीपुरम रोड, थाना सिकंदरा आगरा
- बेबी यादव उर्फ फौजी निवासी जरुपुरा थाना सिकंदरा आगरा
- रामबाबू निवासी गांव नौरोली थाना बसेड़ी धौलपुर राजस्थान
- किसनू उर्फ कृष्णा निवासी ग्राम नौरोली थाना बसेड़ी धौलपुर राजस्थान
- पप्पू यादव निवासी ककरैठा सिकंदरा आगरा
- प्रशांत निवासी बालाजीपुरम थाना शाहगंज आगरा
- भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन निवासी अंतापाड़ा कोतवाली मथुरा
- रामकुमार गौतम उर्फ आरके बॉस निवासी माहरारा थाना सहपऊ जिला हाथरस
- अवधेश यादव निवासी ककरैठा थाना सिकंदरा आगरा
- गैंग लीडर भूरा यादव निवासी पौरी फरह मथुरा