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Mathura: अपहरण फिरौती कांड में भूरा गैंग के नौ बदमाशों को उम्रकैद की सजा, वर्ष 2006 में की थी वारदात

Mon, 05 Sep 2022 08:17 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

भूरा गैंग ने  दिसंबर 2006 में मथुरा के विनोद शंकर शर्मा का अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने फिरौती लेने के बाद उन्हें छोड़ा। इस मामले में पुलिस ने नौ बदमाशों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सभी को दोषी पाया। सोमवार को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 
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दोषियों को जेल लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा में अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात रहे भूरा गैंग के नौ बदमाशों को एडीजे (सप्तम) संजय चौधरी ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। एक अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो सका। उसे पेश करने के लिए वारंट जारी किया गया है।

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वारदात 28 दिसंबर 2006 की है। शहर कोतवाली क्षेत्र की गली पीरपंच निवासी विनोद शंकर शर्मा का सुबह टहलने जाते समय अपहरण कर लिया गया था। बदमाशों ने उन्हें चार लाख रुपये की फिरौती लेकर छोड़ा। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 

11 बदमाशों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट 

  • रौबी हुसैन उर्फ सिराज निवासी बालाजीपुरम, थाना जगदीशपुरा आगरा
  • हनी उर्फ दीपक चौधरी निवासी शास्त्रीपुरम रोड, थाना सिकंदरा आगरा
  • बेबी यादव उर्फ  फौजी निवासी जरुपुरा थाना सिकंदरा आगरा
  • रामबाबू निवासी गांव नौरोली थाना बसेड़ी धौलपुर राजस्थान
  • किसनू उर्फ कृष्णा निवासी ग्राम नौरोली थाना बसेड़ी धौलपुर राजस्थान
  • पप्पू यादव निवासी ककरैठा सिकंदरा आगरा
  • प्रशांत निवासी बालाजीपुरम थाना शाहगंज आगरा
  • भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन निवासी अंतापाड़ा कोतवाली मथुरा
  • रामकुमार गौतम उर्फ आरके बॉस निवासी माहरारा थाना सहपऊ जिला हाथरस
  • अवधेश यादव निवासी ककरैठा थाना सिकंदरा आगरा
  • गैंग लीडर भूरा यादव निवासी पौरी फरह मथुरा 
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सरगना की हो चुकी है मौत 

गैंग के सरगना भूरा की दौरान मुकदमा मौत हो गई। अदालत ने शेष 10 अभियुक्तों को तीन सितंबर को दोष सिद्ध कर दिया। दोष सिद्ध अभियुक्त अवधेश यादव निवासी ककरैठा थाना सिंकदरा जिला आगरा अदालत में हाजिर नहीं हो सका। 

एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने निर्णय के समय गैर हाजिर रहे अभियुक्त अवधेश यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उसके खिलाफ प्रकीर्ण वाद जारी करने का आदेश भी दिया है। आजीवन कारावास के साथ सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
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