फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: निर्माण पर एनजीटी की रोक, एडीए को दो सप्ताह की मोहलत

विज्ञापन
विज्ञापन
आगरा। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के कृष्णापुरी कॉलोनी पार्क की जमीन पर पेड़ काटकर अवैध कब्जे और निर्माण के मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ कोर्ट नंबर-1 में सुनवाई हुई। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। एनजीटी ने अगली सुनवाई तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
विज्ञापन

एक्टिविस्ट जगन प्रसाद तेहरिया ने एनजीटी में अपील कर आरोप लगाया कि आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से कृष्णापुरी कॉलोनी स्थित पार्क की भूमि पर हरे पेड़ काटकर कब्जा कर लिया गया और अब अवैध निर्माण जारी है। एक सितंबर को मुख्य सचिव, जिलाधिकारी और आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को प्रार्थनापत्र देकर पार्क की भूमि से कब्जा हटाने की मांग की और बताया था कि कृष्णापुरी कॉलोनी करीब 45 वर्ष पुरानी है और कॉलोनी का मानचित्र एडीए से स्वीकृत है। आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं ने कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पार्क की भूमि पर कब्जा कर लिया और वहां निर्माण शुरू कर दिया। सुनवाई में एनजीटी ने निर्माण पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें