यातायात नियम उल्लंघन में वाहन का चालान हो गया है और अभी तक आपने जुर्माना अदा नहीं किया है, तो जल्दी जमा कर दें। क्योंकि देरी होने पर यह जुर्माना और भी महंगा पड़ सकता है। फिर नई दरों से जुर्माना देना पड़ेगा।
संभागीय परिवहन विभाग में हर माह औसतन 3200 से 3500 तक वाहनों के चालान होते हैं, जिनमें से 30 फीसदी लंबित हैं। संभागीय परिवहन विभाग में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में होने वाला जुर्माना जमा करना होता है।
इसके साथ ही आरटीओ के प्रवर्तन दल भी वाहन चालकों पर हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, प्रदूषण आदि के चालान करते हैं। अभी तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित नए जुर्माने को लागू नहीं किया गया है।