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New Auto Permit: ऑटो रिक्शा परमिट के लिए बदल गए नियम, अब सिर्फ ऑफलाइन आवेदन; ये शर्तें करनी होंगी पूरी

Wed, 18 Mar 2026 09:56 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में 498 सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट अब ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। परमिट जारी करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के साथ कुछ अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी। 
 
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ऑटो - फोटो : istock
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विस्तार
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 संभागीय परिवहन प्राधिकरण की ओर से नगर निगम क्षेत्र में 498 सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। अब तक केवल 2 परमिट ही जारी हो सके हैं। अब आवेदकों से ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
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संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव अरुण कुमार ने बताया कि परमिट जारी करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के साथ कुछ अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी। आवेदक के नाम पहले से कोई सीएनजी ऑटो, ई-ऑटो या ई-रिक्शा पंजीकृत नहीं होना चाहिए तथा उसके पास छह माह के भीतर जारी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साथ ही आवेदक आगरा नगर निगम क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास वैध लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी और एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन कर सकेगा।

उन्होंने बताया कि अधूरा आवेदन या दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदनों की जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
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