ठोस कूड़ा निस्तारण करने में लापरवाही बरत रहे आगरा-मथुरा नगर निगम और बायो मेडिकल वेस्ट के लिए जेआरआर कंपनी पर एनजीटी मॉनीटरिंग कमेटी ने 4.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।
रिटायर्ड जज डीपी सिंह की अध्यक्षता वाली मॉनीटरिंग कमेटी ने आगरा और मथुरा नगर निगमों की कलई खोलने वाली रिपोर्ट एनजीटी में पेश कर दी है, जिसमें एक मार्च 2020 तक कूड़े के पहाड़ खत्म न करने पर हर रोज 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की संस्तुति की है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मॉनीटरिंग के लिए बनाई गई रिटायर्ड जज डीपी सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने चार जुलाई को आगरा में कुबेरपुर डंपिंग साइट, मेडिकल कॉलेज, धांधूपुरा एसटीपी का दौरा किया था।