कासगंज। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 मई को होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय में आयोजित होगी। वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाए जाने के सुझाव दिए गए। जिसमें वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला जज अभय प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले मामले निस्तारित किए जाएंगे। इनके अलावा भू-राजस्व, स्टांप व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत एवं टेलीफोन, जल से संबंधित मामलों का निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग संबंधित वादों को निस्तारण के लिए चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाएं। उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों से भी वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाकर लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है।