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UP: घर में घुसकर मासूम बेटी से गंदा काम, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई तीन साल की सजा; जुर्माना भी देना होगा

Fri, 10 Apr 2026 11:17 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

बालिका से छेड़खानी के आऱोपी नासिर को कोर्ट ने  तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 2500 रुपये जुर्माना भी देना होगा। 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में बालिका से छेड़छाड़ और पाॅक्सो एक्ट के आरोप में अदालत ने थाना मंटोला क्षेत्र के कंगालपाड़ा निवासी नासिर को दोषी पाया। एडीजे-29 से तीन साल कारावास के साथ 2500 रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना मंटोला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 12 जून 2019 को उनके पति काम पर गए थे। वह घर का सामान लेने बाजार गई थीं।
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घर पर उनकी 11 साल की पुत्री अकेली थी। उस दौरान आरोपी नासिर घर के अंदर आ गया। पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर फरार हो गया। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, वहां से जेल भेजा था। 
 
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