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हत्या करने वाला युवक दोषी करार

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मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा में सात साल पहले एक युवक की रंजिश के चलते हत्या करने वाले को एफटीसी जज द्वितीय तुरन्नुम खान ने दोषी पाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। हत्यारे को पांच मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना करहल के मोहल्ला खेड़ा निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी की 10 जून 2017 को करहल में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जयप्रकाश के पिता गेंदालाल ने मोहल्ले के ही सुशील उर्फ टिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करने के बाद टिंकू को दोषी पाकर उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी जज द्वितीय तुरन्नुम खान की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने टिंकू केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर टिंकू को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता की दलीलों के आधार पर उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। टिंकू को जेल से अदालत में लाकर जयप्रकाश की हत्या करने के संबंध में सजा सुनाई जाएगी।
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