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हत्या एवं भैंस लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

सार

प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार के न्यायालय ने हत्या एवं भैंस लूट के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।पुलिस की विवेचना में अनुज निवासी भारों नगला जैथरा एटा का नाम प्रकाश में आया।आरोपी ने अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की।
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कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार के न्यायालय ने हत्या एवं भैंस लूट के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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पटियाली क्षेत्र निवासी दुर्वेश 3 जुलाई को अपनी भैंस चराने के लिए गए हुए थे।
सांय के समय दो पड़िया तो वापस लौट आई, लेकिन दुर्वेश व आठ भैंस वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। उनका शव ग्राम मझोला में एक पेड़ पर लटका मिला। मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस की विवेचना में अनुज निवासी भारों नगला जैथरा एटा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। संवाद
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