कासगंज। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने यौन हिंसा सहित अन्य धाराओं के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
गंजडुंडवारा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी खेत पर चारा लेने गई हुई थी। इसी बीच राजबहादुर ने उसे दबोच लिया और बुरी नियत से उसे मक्का के खेत में खींच कर ले जाने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसकी मारपीट करते हुए उसके सिर को पेड़ से मार दिया, जिससे वह घायल हो गई। मामले की प्राथमिकी आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद