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Agra News: दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को नहीं मिली जमानत

Sun, 07 Apr 2024 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिन असीम के न्यायालय ने दहेज हत्या की आरोपी सास ससुर को जमानत नहीं दी। न्यायालय ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बढौला सिकंदरपुर वैश्य निवासी शिवकुमार ने अपनी पुत्री वर्षा की शादी 2021 में सुरजीत पुत्र महेश निवासी कलानी सिढ़पुरा के साथ की थी। शादी के कुछ माह बाद ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इसमें सोने के आभूषण चार पहिया गाड़ी आदि शामिल थी। आरोप है कि 29 फरवरी 2024 को पति सुरजीत सिंह जेठा अजीत, जेठानी शिल्पी, देवर सुमित, आशीष, ससुर महेश, सास शकुंतला ने मिलकर वर्षा को पीटा, बाद में फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी।
इस बात की जानकारी होने पर वर्षा के पिता ने सिढ़पुरा थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए ससुरालीजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी सास-ससुर ने अपनी जमानत के लिए अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनाने के बाद आरोपी सास ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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