कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै.माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या की आरोपी सास की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत के लिए दिए निर्दोष होने के तर्क को स्वीकार नहीं किया।
वादी मुकदमा फिरासत खॉ निवासी मुस्करा कादर चौक बदायूं ने अपनी पुत्री फरीन की शादी लगभग 3 वर्ष पहले शादाब पुत्र छोटे खां निवासी ग्राम वौदर थाना सहावर जनपद के साथ की थी। ससुराली जनों ने 5 लाख रुपये की मांग करते हुए उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर पति शादाब, सास फातिमा, ननद सादमा, देवर चांद मियां, मुशाहिद, भूरे, शाहिद ने 27 अगस्त 2022 को फांसी लगाकर हत्या कर दी। मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सास फातिमा ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद