मेडिकल स्टोर संचालक दवा बिक्री के नियमों के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं। बिना खाद्य लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालक खाद्य सामग्री भी बेच रहे हैं। इसके बाद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
जिले में नौ सौ से अधिक मेडिकल स्टोरों का संचालन हो रहा है। मेडिकल स्टोरों में कई ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री की जाती है जो माने तो दवा ही जाते हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार वे खाद्य पदार्थ में शामिल हैं। इसमें सभी प्रकार के फीड सप्लीमेंट के साथ ही मल्टीविटामिन भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में ही आते हैं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना जरूरी है। जिले के नौ सौ मेडिकल स्टोर में से अधिकांश के पास यह लाइसेंस नहीं है।
मेडिकल स्टोर संचालकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए कई बार निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही अभियान चलाकर मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय(खाद्य)