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Agra: पश्चिम बंगाल में हुई शादी, फिर उत्पीड़न; कोर्ट ने दिए पति को ये आदेश

Tue, 11 Apr 2023 01:11 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

आगरा की बेटी की शादी पश्चिम बंगाल में हुई थी। ससुराल पहुंचने के बाद पति सहित अन्य ससुरालियों ने उत्पीड़न शुरू कर दिया, जिसके बाद वह वापस मायके आ गई थी। 
 
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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आगरा में भरण-पोषण के एक मामले में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार ने पत्नी व बेटियों को हर माह 21 हजार रुपये देने के आदेश किए हैं। यह आदेश मुकदमे की तारीख से लागू माना जाएगा।

मार्च 2009 में हुई थी शादी

अदालत में पत्नी ने पति के खिलाफ दो बेटियों के भरण-पोषण के लिए वाद प्रस्तुत किया। बताया कि शादी 25 मार्च 2009 को हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल बेरा बेरिया पश्चिम बंगाल पहुंची। वहां पति व ससुराल के लोग उत्पीड़न करने लगे। दो बेटियां हुईं। इसके बाद भी ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। परेशान होकर 21 नवंबर 2017 को केस दर्ज कराया। इसके बाद उसे मारपीट कर दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया गया।
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कोर्ट ने दिए ये आदेश

महिला ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से भरण-पोषण के लिए वाद प्रस्तुत किया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय विपिन कुमार ने मुकदमा दर्ज कराने की तारीख 21 नवंबर 2017 से वादिनी को उसके पति से 21 हजार रुपये हर महीने दिलाने के आदेश किए।
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