आगरा में भरण-पोषण के एक मामले में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार ने पत्नी व बेटियों को हर माह 21 हजार रुपये देने के आदेश किए हैं। यह आदेश मुकदमे की तारीख से लागू माना जाएगा।
मार्च 2009 में हुई थी शादी
अदालत में पत्नी ने पति के खिलाफ दो बेटियों के भरण-पोषण के लिए वाद प्रस्तुत किया। बताया कि शादी 25 मार्च 2009 को हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल बेरा बेरिया पश्चिम बंगाल पहुंची। वहां पति व ससुराल के लोग उत्पीड़न करने लगे। दो बेटियां हुईं। इसके बाद भी ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। परेशान होकर 21 नवंबर 2017 को केस दर्ज कराया। इसके बाद उसे मारपीट कर दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया गया।