आगरा। किशोरी से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने के मामले में अदालत ने थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव डावली निवासी सोनू को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना मलपुरा में प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 14 अक्तूबर, 2018 की शाम वह खेत पर जा रही थी। रास्ते में आरोपी सोनू हाथ पकड़कर खेत में खींच ले गया। जान से मारने की धमकी देकर छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर पिता आ गए। उन्हें देख आरोपी भाग गया। ग्रामीणों की मदद से पिता ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। 29 अक्तूबर, 2018 को विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल किया था।