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Agra News: युवक को तेजाब से झुलसाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

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आगरा। युवक के ऊपर तेजाब से झुलसाने के आरोप में अदालत ने थाना लोहामंडी क्षेत्र के रंगरेजान गली राजा मंडी निवासी सुनील को दोषी माना है। एडीजे 23 अमित कुमार ने दोषी को उम्रकैद के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम पीड़ित को दिलाने का भी आदेश दिया।
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थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रंगरेजान गली राजा मंडी निवासी कमलेश पाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनके पति दिनेश पाल हलवाई का काम करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। 17 अगस्त 2023 की रात करीब 8 बजे दिनेश घर आ रहे थे। महाराजा सूरजमल इंटर कालेज किदवई पार्क राजा मंडी के पास आरोपी सुनील ने पति को रोक लिया और परिजन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। पति के विरोध करने पर आरोपी सुनील ने तेजाब डाल दिया। इससे पति का चेहरा, आंख, छाती, पीठ, हाथ बुरी तरह से झुलस गए। अदालत में अभियोजन की तरफ से कमलेश पाल, पीड़ित दिनेश, चश्मदीद गवाह मुकेश पाल, चिंटू माहौर, विष्णु यादव, प्लास्टिक सर्जन डॉ. पुनीत भारद्वाज, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शेफाली मजूमदार, डॉ. सौरभ शर्मा, विवेचक सचिन तोमर और प्राथमिकी लेखक सिपाही गिरीश चंद क गवाही के लिए पेश किया।
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