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हत्या की कोशिश में दोषी को पांच साल की सजा

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आगरा। अपर जिला जज शिप्रा आर्य ने हत्या की कोशिश में आरोपी जीवनी मंडी निवासी राज को दोषी पाया। इस पर उसे पांच वर्ष की कैद और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना छत्ता में मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना 26 मई 2018 की है। भैरों बगीची, जीवनी मंडी निवासी योगेंद्र कुमार ने तहरीर दी थी। बताया था कि वह बैंक ऑफ इंडिया के पास खड़े थे, तभी राज आ गया। गाली देने लगा। विरोध करने पर राज ने छुरी निकाल ली। उससे गले पर प्रहार कर दिया। लहूलुहान होने पर लोग जुट गए और बचाया। राज धमकी देकर भाग गया। इस मामले में हत्या की कोशिश, आयुध अधिनियम और अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि और आरोपी को सजा दिलाने के लिए वादी सहित नौ गवाह पेश किए। मुकदमे के विचारण के बाद अपर जिला जज शिप्रा आर्य ने अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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