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बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा

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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका सितंबर 2017 की सुबह अपने पिता के पीछे खेत की ओर जा रही थी। उसके पिता आगे निकल गए। वह एक खेत में बैठ गई। तभी उसके मोहल्ले का युवक सुरेश वहां पहुंच गया। उसने बालिका को दबोच लिया और झाड़ियों में खींचकर ले गया। उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह रोती हुई जब घर वापस आ रही थी तभी उसके पिता मिल गए। उसने अपने पिता को मामले की जानकारी दी। उसके पिता ने भागकर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने उसके पिता की मारपीट कर दी और छूटकर भाग गया। मामले की प्राथमिकी कोतवाली में नामजद दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता संजीव दरक व हरिओम ने की। अधिवक्ता संजीव ने बताया कि कोर्ट ने धारा 376 (2)(झ) भारतीय दंड संहिता के तहत 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता के पुनर्वास के उद्देश्य से नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
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