शादी और पार्टी में भी लागू होंगे नियम
एडीजी जोन ने बताया कि नियम सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए नहीं बनाए गए हैं। यह नियम शादी और पार्टी में भी लागू होंगे। डीजे की आवाज निर्धारिक मानक से अधिक नहीं होने चाहिए। शहर में बड़ी संख्या में रूफ टॉप रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं।
शिकायतें मिल रही हैं कि इन स्थानों पर देर रात तक डीजे बजते हैं। लोगों को इससे परेशानी होती है। ऐसी जगह भी अब कार्रवाई की जाएगी। शादी में डीजे और सड़क पर बैंड भी निर्धारित ध्वनि मानक के अनुसार ही बजेंगे। रात दस बजे के बाद डीजे बंद हो जाएगा। जहां बजा वहां डीजे वाले और आयोजक दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
| जिला |
इतने लाउडस्पीकर उतारे गए |
ध्वनि कम कराई |
| आगरा |
81 |
348 |
| मथुरा |
131 |
280 |
| फिरोजाबाद |
32 |
171 |
| मैनपुरी |
32 |
134 |
| अलीगढ़ |
61 |
498 |
| एटा |
222 |
147 |
| हाथरस |
54 |
122 |
| कासगंज |
143 |
245 |
| कुल |
756 |
1945 |