जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश
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आंख का ऑपरेशन कराने के बाद भी रोशनी नहीं लौटी। जांच में पता चला कि डॉक्टर की लापरवाही से काॅर्निया भी खराब हो गई। वाद दायर होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने डॉ. अशोक पचौरी लेजर साइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 2.18 लाख रुपये का चेक जमा कराकर पीड़ित को सौंपा।
थाना शाहगंज क्षेत्र के एमआईजी निवासी जोगिंदर सिंह ने 5 अप्रैल, 2006 को वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत थी। उन्होंने डॉ. अशोक पचौरी लेजर साइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जांच कराई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। 12 अप्रैल, 2001 को 10 हजार रुपये फीस लेकर ऑपरेशन किया गया। दूसरे दिन बाईं आंख की पट्टी हटने पर आंख की रोशनी पहले से भी कम थी।