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Agra News: जेठ की हत्या में महिला को आजीवन कारावास

Tue, 10 Dec 2024 12:44 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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मैनपुरी। कोतवाली के ज्योंति खुर्द गांव में 22 साल पहले दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में जेठ की हत्यारोपी महिला को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी उमाशंकर की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं, तीसरा आरोपी बाल अपचारी है। उसकी फाइल अलग कर दी गई। एडीजे-5 गैंगस्टर कोर्ट स्वपनदीप सिंघल की अदालत से यह फैसला सुनाया गया है।
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रमाशंकर पुत्र गंगासहाय निवासी ज्योंति खुर्द ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनके पिता गंगासहाय की चाचा फूल सिंह और उमाशंकर के साथ मुकदमेबाजी को रंजिश थी। 4 नवंबर 2002 को उनकी उमाशंकर का बेटा घर के बाहर पटाखे चला रहा था। उसे मना किया गया। इसी बात पर उमाशंकर की पत्नी मिथलेश कुमारी व बेटा आ गया। उन्होंने मारपीट, पथराव किया। साथ ही गोली भी चलाई। इसी दौरान पिता गंगासहाय को गोली लग गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कड़ी पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाहों को पेश किया। उमाशंकर की दौरान-ए-ट्रायल मौत हो गई। आरोपी मिथलेश को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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