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Agra News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 15 Dec 2023 10:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहावर के ग्राम परतापुर निवासी नेपाल, उनके भाई का बेटा अंकित व भाई की नातिन राजेश कुमारी खेत पर काम कर रहे थे। इस दौरान गांव के ही यशपाल, रजनेश, सुधीर एवं विशेष वहां ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। ट्रैक्टर चालक को खेत जोतने के लिए बोला। नेपाल ने विरोध किया तो उस आरोपियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने अंकित व राजेश कुमारी के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना की, जिसमें सुधीर व विशेष की नामजदगी गलत पाई गई। पुलिस ने यशपाल व रजनेश के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट मेंं दोनों का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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