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पिता पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा

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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव नगला भवानी में पांच साल पहले घर में घुसकर एक आदमी की हत्या करने वाले पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को एफटीसी (द्वितीय) जज तरन्नुम खान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीनों को जेल भेजा गया है।
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सात जुलाई 2017 को सत्यदेव की घर में घुसकर से हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट सत्यदेव के छोटे भाई सुरेंद्र की पत्नी सुमनदेवी ने आठ जुलाई को थाना कुर्रा में गांव के रक्षपाल उसके पुत्र नीलेश उर्फ अनीस तथा अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक ने गवाही दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर तीनों को हत्या का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता, पूर्व डीजीसी चतुर सिंह ने तीनों को कड़ी सजा देने की दलील दी।
वारिसान को मिलेगा मुआवजा
एडीजीसी ने बताया कि जुर्माने की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि एक लाख 68 हजार 750 रुपया मृतक के विधिक वारिसान को दी जाएगी।
गवाही की रंजिश में हुई हत्या
मृतक सत्यदेव के भाई देवेेंद्र से रक्षपाल का एक हजार रुपये के लेनदेन को लेकर 11 मई 2017 को विवाद हुआ था। जिसमें अनीस, अनिल तथा रक्षपाल ने भाई सुरेंद्र पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया था। यह मुकदमा एफटीसी जज तरन्नुम खान की कोर्ट में चल रहा है। इसमें गवाही की रंजिश के चलते सत्यदेव की हत्या की गई थी।
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