उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में तीन साल पहले मासूम बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को दोषी को जेल भेज दिया गया।
थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पत्नी की मौत के बाद विधवा महिला से दूसरी शादी की थी। कुछ दिन बाद विधवा महिला की भी मौत हो गई। इसके बाद उक्त महिला की दो बेटियां अपने सौतेले पिता के पास ही रहने लगीं। उस वक्त बड़ी बेटी की उम्र सात और छोटी पांच साल की थी।
नौ नवंबर 2017 की रात सौतेले पिता ने पांच वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। व्यक्ति की शादी कराने वाले ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी।